हरियाणा
HCS अधिकारी दहिया की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
SANTOSI TANDI
14 Sep 2024 8:45 AM GMT
x
हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में एचसीएस अधिकारी मीनाक्षी दहिया की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने कहा कि याचिकाकर्ता मीनाक्षी दहिया के रसोइए से एक लाख रुपये की रिश्वत की वसूली से जुड़े प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि रसोइए को 29 मई को रंगे हाथों पकड़ा गया था। न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा, "पुलिस ने उससे रिश्वत की रकम बरामद की है। कॉल और ट्रांसक्रिप्ट से याचिकाकर्ता की संलिप्तता का संकेत मिलता है, जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता के आरोप से होती है।"
दहिया ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंचकूला के एसीबी थाने में मामला दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। मामले में शिकायत सेवानिवृत्त जिला मत्स्य अधिकारी ने उस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दर्ज कराई थी, जिसने कथित तौर पर सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक जांच अधिकारी ने उनके खिलाफ आरोपपत्र वापस लेने के लिए मत्स्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को फाइल भेजने से पहले उन्हें मामले में निर्दोष घोषित कर दिया था।उन्होंने संबंधित मंत्री को फाइल भेजने से पहले जांच रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिन्होंने अपनी मंजूरी दे दी और इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए फाइल अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेज दी गई।
TagsHCS अधिकारीदहियाअग्रिम जमानतयाचिका हाईकोर्टHCS officerDahiyaanticipatory bailpetition in High Courtजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
SANTOSI TANDI
Next Story