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आत्महत्या के लिए उकसाने और बलात्कार के आरोप में रोहतक के एक पुलिस स्टेशन में दो एफआईआर दर्ज होने के एक साल से अधिक समय बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। रोहतक में संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि वह "सभी रिकॉर्ड" को सीबीआई की सक्षम विशेष अदालत को भेजें
पंचकुला में.
न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल के निर्देश आठ याचिकाओं के समूह पर आए। सुनवाई के दौरान, बेंच ने पाया कि एक एफआईआर 7 जून, 2022 को आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी 2 जुलाई, 2022 को बलात्कार और अन्य अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। दोनों मामले रोहतक के सिटी थाने में दर्ज किए गए थे.
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