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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब राज्य और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एक दंपति द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके 22 वर्षीय बेटे के अपहरण के झूठे मामले में फंसाए जाने के बाद कथित फर्जी मुठभेड़ की अदालत की निगरानी में समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की गई है। न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ के समक्ष पेश की गई अपनी याचिका में याचिकाकर्ता बलजीत कौर और लखविंदर सिंह ने वकील नवकिरण सिंह के माध्यम से दलील दी कि उनका बेटा जसप्रीत सिंह अक्टूबर 2022 से कनाडा में रह रहा एक छात्र था। हाल ही में विवाहित, वह 13 मार्च को नाभा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने से कुछ दिन पहले ही भारत लौटा था। याचिका के अनुसार, जसप्रीत पर एक दूर के रिश्तेदार के सात वर्षीय बच्चे का अपहरण करने का आरोप है, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज की गई। दावा किया गया कि एक पुलिस दल ने एक सफेद वाहन का पीछा किया, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें अपहृत बच्चा था।
रुकने का इशारा किए जाने पर, वाहन कथित रूप से तेजी से भागने लगा, जिसके कारण पीछा किया गया और मुठभेड़ हुई जिसमें जसप्रीत को गोली लगी और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से नवकिरण सिंह ने कहा कि 14 मार्च की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जसप्रीत के शरीर पर सात गोलियों के निशान पाए गए, जिनमें से तीन पर "टैटू" बना हुआ था - जो कि नजदीकी फायरिंग का संकेत है। टैटू बना हुआ एक घाव माथे पर था, जो दर्शाता है कि युवक को बिल्कुल नजदीक से गोली मारी गई थी। याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों की उनके वरिष्ठों द्वारा प्रशंसा की गई और कथित तौर पर एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पदोन्नति और मौद्रिक प्रोत्साहन से पुरस्कृत किया गया, जबकि उन्हें जवाबदेही के अधीन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उन्हें पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच पर कोई भरोसा नहीं है, खासकर तब जब कथित फर्जी मुठभेड़ में शामिल पुलिस बल ही जांच का प्रभारी हो।
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