हरियाणा
High court ने हुड्डा के खिलाफ मुकदमा फिर से शुरू करने का रास्ता साफ किया
Mohammed Raziq
16 May 2025 12:50 PM IST

x
हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज मानेसर भूमि मामले में मुकदमे की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके कार्यालय में सेवा देने वाले वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमा फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
कुछ पूर्व नौकरशाहों और बिल्डरों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद दिसंबर 2020 से प्रभावी मुकदमे पर रोक भी खत्म हो गई है, क्योंकि न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है। विस्तृत फैसले की प्रति अभी उपलब्ध नहीं है।
मामले की पैरवी कर रही सीबीआई ने मुकदमे पर लगाई गई रोक हटाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। हुड्डा ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था, लेकिन मामले में दी गई रोक से उनके मामले को फायदा हुआ।
फरवरी 2018 में दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने हुड्डा के साथ 33 अन्य लोगों को नामजद किया था, जिनमें उनके प्रमुख सचिव के रूप में सेवा देने वाले तीन पूर्व नौकरशाह, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी और कई रियल एस्टेट कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम जिले के मानेसर और आस-पास के गांवों में किसानों से करीब 400 एकड़ जमीन “सार्वजनिक उद्देश्य” के नाम पर अधिग्रहित की गई, लेकिन बाद में बिल्डरों और डेवलपर्स को कम कीमत पर लाइसेंस दे दिया गया। सीबीआई के अनुसार, इससे किसानों को करीब 1,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
TagsHigh courtहुड्डाके खिलाफमुकदमा फिरशुरूरास्ता साफcase against Hoodastarted againway clearedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





