हरियाणा

High court ने हुड्डा के खिलाफ मुकदमा फिर से शुरू करने का रास्ता साफ किया

Mohammed Raziq
16 May 2025 12:50 PM IST
High court ने हुड्डा के खिलाफ मुकदमा फिर से शुरू करने का रास्ता साफ किया
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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज मानेसर भूमि मामले में मुकदमे की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके कार्यालय में सेवा देने वाले वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमा फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
कुछ पूर्व नौकरशाहों और बिल्डरों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद दिसंबर 2020 से प्रभावी मुकदमे पर रोक भी खत्म हो गई है, क्योंकि न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है। विस्तृत फैसले की प्रति अभी उपलब्ध नहीं है।
मामले की पैरवी कर रही सीबीआई ने मुकदमे पर लगाई गई रोक हटाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। हुड्डा ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था, लेकिन मामले में दी गई रोक से उनके मामले को फायदा हुआ।
फरवरी 2018 में दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने हुड्डा के साथ 33 अन्य लोगों को नामजद किया था, जिनमें उनके प्रमुख सचिव के रूप में सेवा देने वाले तीन पूर्व नौकरशाह, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारी और कई रियल एस्टेट कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम जिले के मानेसर और आस-पास के गांवों में किसानों से करीब 400 एकड़ जमीन “सार्वजनिक उद्देश्य” के नाम पर अधिग्रहित की गई, लेकिन बाद में बिल्डरों और डेवलपर्स को कम कीमत पर लाइसेंस दे दिया गया। सीबीआई के अनुसार, इससे किसानों को करीब 1,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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