हरियाणा
HHRC ने सोनीपत में 11 वर्षीय लड़की के साथ स्कूल द्वारा कथित दुर्व्यवहार का संज्ञान लिया
Mohammed Raziq
24 Sept 2025 1:15 PM IST

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हरियाणा Haryana : हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने सोनीपत के रिधाना गाँव स्थित एक निजी स्कूल में 11 साल की एक बच्ची को कथित तौर पर 50 पुश-अप्स की सज़ा देने और यूकेजी कक्षा का फर्श साफ़ करने के लिए मजबूर करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। स्कूल प्रिंसिपल ने होमवर्क न करने पर सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया। आरोप है कि यूकेजी के छात्रों से बच्ची को निशाना बनाकर "शर्म करो, शर्म करो" के नारे लगवाए गए। इसके अलावा, स्कूल प्रिंसिपल ने कथित तौर पर बच्ची को भविष्य में होमवर्क पूरा न करने पर उसके बाल मुंडवाने की धमकी भी दी।
एचएचआरसी ने कहा कि इन कृत्यों से बच्ची को गंभीर मानसिक आघात पहुँचा है, जिससे वह स्कूल नहीं जा पा रही है और उसे मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता है। आयोग ने आगे कहा कि अगर यह साबित हो जाता है, तो कथित कृत्य सीधे तौर पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करेंगे, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार शामिल है। इसके अलावा, इसने अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है और मनमानी व भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
आयोग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा से बचाने के लिए बाध्य है। आयोग ने माना कि शिकायत में आरोपित व्यवहार नाबालिग बच्चे के बुनियादी मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, मानसिक और शारीरिक शोषण से सुरक्षा और सम्मान का अधिकार शामिल है।
बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य का विकास गंभीर खतरे में है, और उसकी सुरक्षा और अन्य संस्थानों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। आयोग ने सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को स्कूल की मौजूदा अनुशासनात्मक नीति, शिकायत के बाद उठाए गए प्रशासनिक कदमों, स्कूल में किसी भी पूर्व शिकायत या अनुशासनात्मक कार्रवाई के रिकॉर्ड, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत मामले के पंजीकरण की स्थिति, यदि कोई हो, और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
आयोग ने सोनीपत के पुलिस आयुक्त (सीपी) को एफआईआर दर्ज करने, पुलिस जाँच की स्थिति, स्कूल प्रशासन की संलिप्तता और बयानों, और किशोर न्याय अधिनियम के तहत की गई किसी भी कार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। आदेश की एक प्रति हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, साथ ही सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस आयुक्त को भी भेजी जानी थी।
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