हरियाणा

Gurugram बिजली लाइसेंस पर HERC का फैसला सुरक्षित

Kiran
4 Sept 2026 10:42 AM IST
Gurugram बिजली लाइसेंस पर HERC का फैसला सुरक्षित
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Haryana हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) ने गुरुवार को गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण के अधिकार एक प्राइवेट कंपनी को देने की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए, कमीशन ने निर्देश दिया कि प्रस्ताव की जांच के लिए बनाई गई स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सभी 43 इंटरवेनर्स (मामले में शामिल पक्षों) को ईमेल के ज़रिए भेजी जाए। उनसे कहा गया है कि वे 15 सितंबर तक HERC के आधिकारिक ईमेल के ज़रिए अपनी आपत्तियां या टिप्पणियां जमा करें। कमीशन ने साफ कर दिया कि समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।
इसके बाद सुनवाई खत्म हुई और आदेश सुरक्षित रख लिया गया। दिल्ली की प्राइवेट बिजली कंपनी, जो इस मामले में याचिकाकर्ता है, ने गुरुग्राम और नूंह के लिए वितरण लाइसेंस की मांग की है।
इस प्रस्ताव का राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों — उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम — ने विरोध किया है। प्रतिवादियों का तर्क है कि किसी प्राइवेट कंपनी को अधिकार देने का मतलब असल में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू को प्राइवेट हाथों में सौंपना होगा और यह जनहित में नहीं होगा। पक्षों की बात सुनने और दलीलों की जांच करने के बाद, HERC ने जुलाई में प्रस्ताव से जुड़े कानूनी, तकनीकी, वित्तीय, कमर्शियल और रेगुलेटरी मुद्दों पर स्वतंत्र एक्सपर्ट मूल्यांकन की मांग की थी। इस मकसद के लिए, कमीशन ने तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई जिसमें आलोक निगम, रविंदर कुमार शर्मा और बिभु प्रसाद महापात्रा शामिल थे; इन सभी को बिजली क्षेत्र में काफी अनुभव है।
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