![HC ने पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई HC ने पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/07/31/3913841-untitled-1-copy.webp)
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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि "हम लोगों ने पर्यावरण के लिए काफी नुकसान झेला है, इसलिए यह न्यायालय किसी और गिरावट का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा।" साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोनीपत जिले में पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन बनाने के लिए 150 सौ साल पुराने पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी यदि मौके पर मौजूद 150 पेड़ों में से एक भी पेड़ को काटे/नुकसान पहुंचाए बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण कर सकते हैं, तो वे अपना काम जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। "यदि संबंधित अधिकारी पेड़ों को काटे बिना पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन का निर्माण करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें पेड़ों को काटने से रोका जाता है और उन्हें पुलिस लाइन और पुलिस स्टेशन के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थल तलाशने की सलाह दी जाती है। इस आदेश का किसी भी तरह का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।" यह निर्देश राष्ट्रीय पर्यावरण एवं वन संरक्षण ट्रस्ट रजि. द्वारा हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर आए हैं। बेंच ने उप वन संरक्षक की रिपोर्ट पर गौर किया जिसमें बताया गया है कि पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर करीब 150 पेड़ हैं जो करीब एक सदी पुराने हैं। बेंच ने कहा, "यह स्पष्ट है कि पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर करीब 150 पेड़ हैं जो एक सदी पुराने हैं। याचिकाकर्ता ने संबंधित क्षेत्र की कुछ तस्वीरें दाखिल की हैं, जिनसे पता चलता है कि पेड़ों के बगल में एक जल निकाय भी है।"
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