हरियाणा
HC ने कोर्ट परिसर में शौचालयों और ढके हुए रास्तों के लिए योजना मांगी
Ratna Netam
8 Nov 2025 5:41 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से कहा कि वह न्यायालय परिसर में आम जनता और पक्षकारों, दोनों के लिए ढके हुए रास्ते और बेहतर जनसुविधाओं के लिए अपने फैसले से पीठ को अवगत कराए। न्यायालय परिसर में बेहतर बुनियादी ढाँचे और यातायात प्रबंधन से जुड़ी जनहित याचिका पर जब पुनः सुनवाई शुरू हुई, तो मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ सार्वजनिक शौचालयों की अनुपस्थिति जैसे मुद्दों से परिचित थी। यह बताया गया कि ऐसी सुविधाओं के अभाव में, लोग अक्सर इस ऐतिहासिक इमारत के पीछे के खुले क्षेत्र का उपयोग कर रहे थे।
पीठ ने बार के उस अनुरोध पर भी ध्यान दिया जिसमें कच्ची पार्किंग से उच्च न्यायालय के गेट नंबर 1 और वकीलों के चैंबर से गेट नंबर 4 तक, जहाँ वकीलों का भारी उपयोग होता है, एक ढके हुए रास्ते की बात कही गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इसे बस ढकना होगा - शायद टिनशेड या किसी भी उपयुक्त सामग्री से - लेकिन हमें किसी न किसी प्रकार के आवरण की आवश्यकता है।" आदेश जारी करने से पहले, खंडपीठ ने यूटी के वरिष्ठ स्थायी वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अमित झांजी से कहा कि वे खंडपीठ को अवगत कराने से पहले निर्देश प्राप्त करें।
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