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ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी के बाद 30 दिनों तक वैलिड रहेगा HC का नियम

Mohammed Raziq
1 Dec 2025 1:35 PM IST
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी के बाद 30 दिनों तक वैलिड रहेगा HC का नियम
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हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन बाद तक वैलिड रहता है, साथ ही यह भी कहा कि ग्रेस पीरियड के 30वें और आखिरी दिन भी हुआ एक्सीडेंट इंश्योरेंस के मकसद से कवर रहता है।
यह फैसला तब आया जब जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल ने एक इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज कर दी, जिसमें इस आधार पर रिकवरी के अधिकार मांगे गए थे कि लाइसेंस एक्सीडेंट से एक महीने पहले एक्सपायर हो गया था। कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में 30 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है, जिसके दौरान एक्सपायर हो चुका लाइसेंस वैलिड रहता है।
कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 14 के प्रोविज़ो को दोहराते हुए कहा: “बशर्ते कि हर ड्राइविंग लाइसेंस, इस सब-सेक्शन के तहत एक्सपायर होने के बावजूद, एक्सपायर होने से 30 दिन की अवधि तक लागू रहेगा।”
जज ने इंश्योरेंस कंपनी की इस दलील पर ध्यान दिया कि लाइसेंस 4 जून, 2001 को एक्सपायर हो गया था, जबकि एक्सीडेंट 4 जुलाई, 2001 को हुआ था, और रिन्यूअल 6 अगस्त, 2001 को हुआ था। इस आधार पर, कंपनी ने कहा कि एक्सीडेंट की तारीख पर ड्राइवर के पास “ठीक से लाइसेंस नहीं था” और रिकवरी का अधिकार मांगा।
कोर्ट ने कानूनी ग्रेस पीरियड कैलकुलेट करने के बाद इस दलील को खारिज कर दिया। कानूनी एक्सटेंशन लागू करते हुए, कोर्ट ने यह नतीजा निकाला: “इस मामले में, लाइसेंस 4 जून, 2001 को खत्म हो गया था, और 30-दिन का कानूनी ग्रेस पीरियड 5 जून, 2001 को शुरू हुआ था। उसी हिसाब से कैलकुलेट करने पर, 30वां दिन 4 जुलाई, 2001 को पड़ा, और उस दिन आधी रात तक वैलिड रहा। माना जाता है कि एक्सीडेंट 4 जुलाई, 2001 को सुबह करीब 10.45 बजे हुआ था, जो वैलिडिटी के कानूनी समय के अंदर था। इसलिए, कानून के हिसाब से, एक्सीडेंट के समय लाइसेंस लागू रहा।” कोर्ट ने पहले के उदाहरणों का भी ज़िक्र किया, जिसमें हरियाणा राज्य बनाम करकोर और अन्य में उसका 2018 का फैसला भी शामिल है, जिसमें कहा गया था कि ग्रेस पीरियड के दौरान लाइसेंस वैलिड रहता है और इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकतीं।
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