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Haryana: हाई कोर्ट ने अवैध खनन से जुड़ी याचिका पर CBI जांच का आदेश दिया

Subhi
12 Jun 2026 7:23 AM IST
Haryana: हाई कोर्ट ने अवैध खनन से जुड़ी याचिका पर CBI जांच का आदेश दिया
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने महेंद्रगढ़ ज़िले में अवैध माइनिंग के आरोप वाली रिट याचिका दायर करने और बाद में उसे वापस लेने की कोशिश की CBI जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये दोनों घटनाक्रम "बहुत संदिग्ध" लग रहे हैं।

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की डिवीज़न बेंच को बताया गया कि CBI ने पहले ही शुरुआती जांच शुरू कर दी है और तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने का वादा किया है। बेंच ने कहा, "ऐसा ही किया जाए," और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की।

कोर्ट ने पहले CBI के डिप्टी डायरेक्टर को अशोक द्वारा दायर याचिका की सच्चाई और उसे वापस लेने की कोशिश से जुड़े हालात की जांच करने का निर्देश दिया था। एजेंसी से सतपाल सिंह की भूमिका की जांच करने के लिए भी कहा गया था, जो याचिकाकर्ता के साथ कोर्ट में पेश हुए थे। आदेश की एक कॉपी भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन के ऑफिस को भेजने का निर्देश दिया गया था।

याचिका में महेंद्रगढ़ ज़िले के बखरीजा गांव में माइनिंग प्लान, पर्यावरण मंज़ूरी की शर्तों और कानूनी नियमों का उल्लंघन करके अवैध माइनिंग का आरोप लगाया गया था। इसमें एक प्राइवेट प्रतिवादी से मुआवज़े और याचिकाकर्ता के घर के 250 मीटर के दायरे में माइनिंग गतिविधि को रोकने के निर्देश की मांग की गई थी।

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