हरियाणा

कर्मचारियों के नियमितीकरण पर HC का आदेश

Kiran
23 Sept 2026 2:18 PM IST
कर्मचारियों के नियमितीकरण पर HC का आदेश
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Punjab पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को सिरसा स्थित चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी (CDLU) को निर्देश दिया कि वह डॉ. सुरेंद्र की नौकरी को रेगुलर करने की मांग पर तीन महीने के भीतर विचार करे और फैसला ले। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने डॉ. सुरेंद्र की याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सेवाओं को रेगुलर करने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक मंज़ूरशुदा खाली पद पर पारदर्शी चयन प्रक्रिया के ज़रिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने 12 साल से ज़्यादा की सेवा पूरी कर ली है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपनी मांग को सुप्रीम कोर्ट के 'मदन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' मामले में 16 अप्रैल, 2016 के फैसले के आधार पर अपने दावे पर फैसला लेने तक सीमित रखा। यूनिवर्सिटी के वकील ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया।
हाई कोर्ट ने गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सक्षम अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन के अधीन हरियाणा के 16 जून और 18 जून, 2014 के रेगुलराइजेशन नोटिफिकेशन को सही ठहराया था। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, हाई कोर्ट ने CDLU को निर्देश दिया कि वह याचिका को एक विस्तृत अभ्यावेदन (representation) के तौर पर ले और डॉ. सुरेंद्र को सुनवाई का मौका देने के बाद तर्कपूर्ण आदेश के ज़रिए इस पर फैसला करे। फैसले की जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए। अगर वह योग्य पाए जाते हैं, तो कानून के अनुसार उससे जुड़े लाभ भी दिए जाने होंगे।
यह आदेश हाई कोर्ट द्वारा CDLU को एक प्रोफेसर की रेगुलराइजेशन की अर्ज़ी पर दो महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश देने के कुछ दिनों बाद आया है। उस मामले में भी, यूनिवर्सिटी को संबंधित सरकारी निर्देशों और अदालती फैसलों के आधार पर दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
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