HC का आदेश, बिना स्वीकृति लोक सेवक के खिलाफ साजिश का मुकदमा नहीं

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर भ्रष्टाचार निरोधक कानून (PC Act) के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई है, तो उसे केवल आपराधिक साजिश के लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता।
यह मामला उस समय सामने आया जब एक लोक सेवक के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए, जबकि इस पर संज्ञान लेने से पहले PC Act के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति को स्पष्ट रूप से नकारा जा चुका था। न्यायालय ने यह कहा कि अगर सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है, तो इसे इन्कार करने के बावजूद साजिश के तहत अभियोग लगाना विधिक रूप से गलत होगा और यह "कानूनी सुरक्षा" के उल्लंघन के बराबर होगा।
न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी लोक सेवक के खिलाफ किसी अपराध का अभियोजन स्वीकृत नहीं किया जाता, तो उसके खिलाफ साजिश का अभियोग लगाना कानूनी रूप से अवैध होगा, क्योंकि यह कानून द्वारा निर्धारित सुरक्षा को नकारेगा।





