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Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab and Haryana High Court ने चोरी का सामान खरीदने की समस्या पर अंकुश लगाने का आह्वान किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह समस्या समाज को प्रभावित कर रही है। चोरी का सामान खरीदने वाले लोगों को "अपराधी" बताते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि चोरी की बढ़ती घटनाओं के पीछे वे ही लोग हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी ने यह फैसला एक कबाड़ व्यापारी द्वारा दायर याचिका पर सुनाया, जिस पर चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त में कथित रूप से संलिप्त होने का आरोप है।
पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता जैसे लोग, जो चोरी का सामान खरीदते हैं, वास्तव में चोरी के बढ़ते मामलों के पीछे अपराधी हैं, क्योंकि वे चोरी के सामान की आसान और सुचारू बिक्री में मदद करते हैं। यह समस्या समाज को प्रभावित कर रही है और इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।" जालंधर जिला पुलिस आयुक्तालय के डिवीजन नंबर 2 थाने में 19 अगस्त, 2023 को आईपीसी की धारा 379 के तहत दर्ज चोरी के मामले में अग्रिम जमानत की रियायत की मांग करने वाले आरोपियों द्वारा न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के बाद यह मामला न्यायमूर्ति तिवारी के समक्ष रखा गया था। बाद में आईपीसी के प्रावधानों के तहत कुछ अन्य अपराध जोड़े गए।
सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील दी कि एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। दरअसल, सह-आरोपी के खुलासे वाले बयान में पहली बार उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता को एफआईआर में आरोपी बनाया गया। बेंच के सामने पेश हुए वकील ने कहा कि जांच एजेंसी के पास कथित अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है, सिवाय खुलासे वाले बयान के। दलीलों और दस्तावेजों को देखने के बाद, जस्टिस तिवारी ने कहा कि केस रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता एक स्क्रैप डीलर है, "जो प्रथम दृष्टया चोरी की वस्तुओं की खरीद-फरोख्त में लिप्त है।" इसके अलावा, याचिकाकर्ता इसी तरह के अपराध से जुड़े तीन और आपराधिक मामलों में शामिल था। चोरी की वस्तुओं की बरामदगी भी अभी नहीं हुई है। ऐसे में, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है।
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Payal
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