हरियाणा

हाईकोर्ट ने ट्रायल जज के स्पष्टीकरण को निराधार पाया

Subhi
7 May 2025 7:15 AM IST
हाईकोर्ट ने ट्रायल जज के स्पष्टीकरण को निराधार पाया
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरीदाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बलात्कार के एक मामले में सुनवाई के दौरान एक आरोपी द्वारा दाखिल अनुलग्नकों के गायब होने की जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी द्वारा संबंधित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को “निराधार” बताते हुए खारिज करने के बाद यह निर्देश आया। न्यायमूर्ति पुरी ने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया तर्क - कि याचिकाकर्ता के पास पहले से ही एक प्रमाणित प्रति है, इसलिए दूसरी प्रमाणित प्रति की आवश्यकता नहीं है - आधारहीन है। न्यायमूर्ति पुरी ने कहा, “यदि कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में था और अब वह उपलब्ध नहीं है, तो यह एक गंभीर मुद्दा बन जाता है।” यह निर्देश 23 जून, 2016 को फरीदाबाद महिला थाने में दर्ज बलात्कार के मामले की कार्यवाही के दौरान आया, जिसमें याचिकाकर्ता एक आरोपी है। आरोप तय करने के चरण के दौरान याचिकाकर्ता ने 16 मार्च, 2022 को कुछ अनुलग्नकों के साथ लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल की थीं। ट्रायल कोर्ट ने इन्हें रिकॉर्ड में ले लिया था। बाद में, याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें पहले से जमा किए गए अनुलग्नकों की प्रतियां मांगी गईं।

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