हरियाणा
HC ने गर्मियों के लिए गाउन पहनना हटाया, अक्टूबर तक ड्रेस कोड में ढील दी
Ratna Netam
23 March 2026 6:58 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: अदालत की परंपरा में एक मौसमी बदलाव करते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गर्म महीनों की शुरुआत से पहले, 17 मार्च से 26 अक्टूबर तक वकीलों के लिए गाउन पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
16 मार्च को जारी एक नोटिस के ज़रिए दिए गए इस निर्देश में यह साफ़ किया गया है कि गर्मियों के दौरान पारंपरिक काले गाउन नहीं पहने जाएँगे, जिससे बार के सदस्यों को राहत मिलेगी।
नोटिस में कहा गया है, "संबंधित सभी लोगों की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि इस अदालत में 17 मार्च से 26 अक्टूबर तक की अवधि के लिए गाउन पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।"
रजिस्ट्रार-जनरल की ओर से सहायक रजिस्ट्रार (नियम) द्वारा जारी यह आदेश, अदालत की उस स्थापित प्रथा के अनुरूप है जिसमें गर्म महीनों के दौरान ड्रेस कोड के नियमों में ढील दी जाती है, ताकि गरिमा और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बना रहे।
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