हाईकोर्ट ने BBMB मामले में पंजाब सरकार की याचिका खारिज की

Haryana हरियाणा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) मामले में पंजाब सरकार की 6 मई के आदेश को बदलवाने या वापस लेने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य को 2 मई को केंद्र सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णयों का पालन करना होगा।
राज्य ने दलील दी कि हरियाणा की 29 अप्रैल की चिट्ठी को कोर्ट के सामने नहीं रखा गया, जिसमें Rule 7 के तहत मामला केंद्र को सौंपने की बात कही गई थी। हालांकि कोर्ट ने माना कि यह पत्र किसी मतभेद या नीति विवाद को नहीं दर्शाता, बल्कि केवल एक प्रस्ताव को लागू करने की मांग करता है।
कोर्ट ने कहा कि मामले में तत्काल निर्णय आवश्यक था, ताकि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों के लाखों लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पंजाब चाहे, तो वह Rule 7 के तहत केंद्र सरकार को औपचारिक रूप से मामला भेज सकता है।





