हरियाणा

दुकानों की ई-नीलामी के खिलाफ आढ़तियों की याचिका HC ने खारिज की

Ratna Netam
21 March 2025 6:44 PM IST
दुकानों की ई-नीलामी के खिलाफ आढ़तियों की याचिका HC ने खारिज की
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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज सेक्टर 39 में नई मंडी में दुकानों के आवंटन के लिए आयोजित की जा रही ई-नीलामी के खिलाफ सेक्टर 26 सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता रिट याचिका के माध्यम से नीलामी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो 28 मार्च को आयोजित की जानी है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यूटी द्वारा जारी 17 फरवरी, 2023 के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। चंडीगढ़ प्रशासन ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से सेक्टर 39 में अनाज, फल और सब्जी बाजार के लिए एससीओ के रूप में नियोजित साइटों की नीलामी के लिए चंडीगढ़ एस्टेट नियम, 2007 को अपनाया है। 3 मार्च के नोटिस के अनुसार, प्रशासन ने सेक्टर 39 अनाज बाजार में 23 एससीओ की ई-नीलामी निर्धारित की है।
याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि विवादित आदेश और विवादित ई-नीलामी नोटिस ने शासकीय अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य और कारणों का उल्लंघन किया है, अर्थात पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961, जिसे कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण के बेहतर विनियमन और चंडीगढ़ में कृषि उपज के लिए बाजारों की स्थापना से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। साथ ही, नियम मूल अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप और उसे आगे बढ़ाने में भी विफल रहे। याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि प्रशासन ने पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 के दायरे और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से परे जाकर अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों के जवाब में यूटी के वरिष्ठ स्थायी वकील अमित झांजी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया प्रचलित नियमों और कानून के अनुसार की जा रही है। दलीलें सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी।
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