हरियाणा

HC ने छात्र की मौत के मामले में पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया

Ratna Netam
27 April 2025 5:11 PM IST
HC ने छात्र की मौत के मामले में पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया
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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निर्देश दिया है कि वे अपने 20 वर्षीय बेटे आकाश खजूरिया की अप्राकृतिक मौत के संबंध में भारत भूषण खजूरिया के अभ्यावेदन पर एक महीने के भीतर निर्णय लें। आकाश खजूरिया सीजीसी जंजीरी में बीएससी रेडियोलॉजी का छात्र था, जिसकी 22 मार्च को मौत हो गई थी। युवक के पिता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच कराने या विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि स्थानीय पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है।
जम्मू के शक्ति नगर निवासी भूषण खजूरिया ने 7 अप्रैल को मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और शव को ले जाने के लिए खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खरड़ के अमायरा सिटी में आकाश के रूममेट और उसके दोस्त के बीच संदिग्ध संबंध हो सकते हैं।
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