हरयाणा: सत्र न्यायाधीश ने बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में पिता को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई
जींद क्राइम न्यूज़ अपडेटेड: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (judge) गुरविंद्र कौर की अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के जुर्म में दुष्कर्मी पिता का 20 वर्ष का कारावास तथा एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने की सूरत (Surat) में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा. इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी. सदर थाना इलाके के गांव की एक 14 वर्षीय किशोरी ने पांच अप्रैल 2019 को पुलिस (Police) को दी शिकायत में बताया था कि उसका पिता कृष्ण शराबी प्रवृति का है और उसकी मां की मौत हो चुकी है.
चार अप्रैल को परिवार के अन्य लोग कार्यवश बाहर गए हुए थे. घर में वह तथा उसका पिता कृष्ण था. दोपहर को उसके पिता कृष्ण ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई. किशोरी ने बाप की करतूतों के बारे में अपनी मौसी को बताया. जिस पर उसकी मौसी उसे मामा के यहां ले गई और अन्य परिजनों को घटना के बारे में बताया. सूचना पाकर पुलिस (Police) मौके पर पहुंच गई और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसके पिता कृष्ण के खिलाफ छह पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था. तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था. वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (judge) गुरविंद्र कौर की अदालत ने दुष्कर्मी पिता कृष्ण का 20 वर्ष का कारावास तथा एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न भरने की सूरत (Surat) में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगी.