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हरियाणा: नगर निगम के इंजीनियरों की चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Tulsi Rao
6 Jun 2023 6:02 AM GMT
हरियाणा: नगर निगम के इंजीनियरों की चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज हरियाणा शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम इंजीनियरों की आगे की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी में बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के 33 पदों, खान एवं भूतत्व विभाग में खनन निरीक्षक के 74 पदों और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अनुभागीय अधिकारी (भूविज्ञान) के आगे की चयन प्रक्रिया पर पहले ही रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की अवकाश पीठ ने यह आदेश आज सुबह याचिकाकर्ता सचिन कुमार द्वारा वकील एएस निर्माण के माध्यम से हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाया। वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नगर निगम इंजीनियरों के 44 रिक्त पदों पर चयन के संबंध में सात मार्च को जारी विज्ञापन को निरस्त करने की मांग कर रहे थे।

शुरुआत में ही, निरमान ने बीज प्रमाणन अधिकारियों और खनन निरीक्षकों के चयन पर रोक लगाने वाले पहले के अंतरिम आदेश को न्यायमूर्ति बराड़ की खंडपीठ के संज्ञान में लाया। राज्य और अन्य प्रतिवादियों को प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए, न्यायमूर्ति बराड़ ने पिछले एक के समान ही अंतरिम आदेश पारित करते हुए मामले को 10 जुलाई के लिए निर्धारित किया।

न्यायमूर्ति जयश्री ठाकुर ने पहले 7 मार्च के विज्ञापन को रद्द करने और पदों को भरने के संबंध में "परिशिष्ट 'बी'' की मांग करने वाली याचिकाओं पर रोक के आदेश जारी किए थे। एक याचिका में यह तर्क दिया गया था कि प्रमाणन एजेंसी में बीज प्रमाणन अधिकारी के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ताओं को राज्य की आउटसोर्सिंग नीति के तहत अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था।

राज्य ने 5 मई, 2022 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उसने सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) 2022 के माध्यम से समूह "सी" और "डी" पदों पर भर्ती के लिए नीति को अधिसूचित किया। 31 मई, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से नीति में और संशोधन किया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि नवंबर 2022 में आयोजित सीईटी परीक्षा एक अनुबंध में उल्लिखित पदों के लिए थी। बीज प्रमाणन अधिकारी, खनन निरीक्षक, कानूनी सहायक और अनुभाग अधिकारी के पद अनुलग्नक में उन पदों के रूप में सूचीबद्ध नहीं थे जिनके लिए सीईटी आयोजित की जानी थी।

ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा नहीं दी। लेकिन उन पदों को अब उन अभ्यर्थियों से भरने की मांग की जा रही थी जिन्होंने सीईटी-2022 परीक्षा दी थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया था।

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