
यह निर्णय आज यहां उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुई विभिन्न विभागों की बैठक में लिया गया। बैठक में श्रम एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे।
राज्य भर के रेस्तरां संघों के पदाधिकारियों ने हाल ही में दुष्यंत से मुलाकात की थी और मांग की थी कि राज्य सरकार उन्हें अपने रेस्तरां चौबीसों घंटे खुले रखने की अनुमति दे ताकि लोगों को उनकी सुविधा के अनुसार भोजन मिल सके।
दुष्यंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्टोरेंट और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के जो रेस्टोरेंट मालिक अपने रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रखना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा, कोई भी उन्हें इन्हें बंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन उन्हें श्रम विभाग के साथ पंजीकरण कराना होगा और विभिन्न नियमों और शर्तों (पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 9 और 10) का पालन करना होगा।
दुष्यंत ने आगे कहा कि अगर किसी रेस्तरां मालिक को लगता है कि कोई उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है, तो वह एमएसएमई की मेल आईडी [email protected] पर ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।