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चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए एक ब्याज माफी योजना शुरू की है। बिजली उपभोक्ता और जिनके पास वर्तमान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सक्रिय कनेक्शन नहीं हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
30 नवंबर तक लाभ उठाएं
जिन उपभोक्ताओं ने 31 दिसंबर, 2021 तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे योजना का लाभ उठा सकेंगे
डीएचबीवीएन की ब्याज माफी योजना 30 नवंबर, 2022 तक लागू रहेगी
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि जिन बिजली उपभोक्ताओं ने 31 दिसंबर, 2021 तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया है, वे योजना का लाभ उठा सकेंगे। DHBVN की यह ब्याज माफी योजना 30 नवंबर, 2022 तक लागू रहेगी।
प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना घरेलू, शहरी और ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, ग्राम पंचायतों और नगर निगमों के लिए लागू है। योजनान्तर्गत एकमुश्त भुगतान करने पर समस्त अधिभार/ब्याज राशि पर रोक लगा दी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त पांच प्रतिशत की अलग से छूट दी जायेगी।
जो उपभोक्ता एकमुश्त राशि जमा करने में असमर्थ हैं वे तीन किश्तों में बकाया राशि जमा कर सकते हैं और लगातार छह बिलों के भुगतान पर ब्याज माफ किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत अन्य सभी श्रेणियों के लिए प्रचलित 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज की बजाय 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। शेष ब्याज राशि को रोक दिया जाएगा, प्रवक्ता ने कहा।