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हरियाणा: मानसून सत्र 8 अगस्त से, पुलिस में भर्ती होंगे 2000 एसपीओ, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले

Kajal Dubey
21 July 2022 4:45 PM GMT
हरियाणा: मानसून सत्र 8 अगस्त से, पुलिस में भर्ती होंगे 2000 एसपीओ, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले
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चंडीगढ़। हरियाणा कैबिनेट की वीरवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। विधानसभा का मानसून सत्र आठ अगस्त से शुरू होगा। मानसून सत्र के लिए जल्द ही राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अनुशंसा भेज दी जाएगी। सत्र की अवधि का निर्णय हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 एजेंडे रखे गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए खेल राज्यमंत्री संदीप सिंह ने बताया कि हरियाणा सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा लिए गए एक हजार करोड़ रुपये के ऋण की ब्लाक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वर्तमान गारंटी 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है।
परिवहन विभाग हरियाणा (ग्रुप ए) सेवा नियम, 2022 का निर्धारण किया जाएगा। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, आरटीए, उप-परिवहन आयुक्त, उप-परिवहन आयुक्त (तकनीकी) और उप-परिवहन आयुक्त (आइटी) की भर्ती में यह नियम लागू होंगे।
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त और जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के मामले में भर्ती ग्रुप-ए के किसी भी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी जो पहले से ही हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार की सेवा में है।
उप-परिवहन आयुक्त, उप-परिवहन आयुक्त (तकनीकी) के मामले में भर्ती, सहायक जिला परिवहन अधिकारी-सह-सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या हरियाणा या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के, सेवा में पहले से ही समान पद धारण करने वाले अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी।
उप-परिवहन आयुक्त (आइटी) के मामले में भर्ती एक ऐसे अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी जो पहले से ही हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में एक समान पद धारण कर रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवहन विभाग की विनियामक विंग की दक्षता में सुधार लाने के लिए 17 अक्तूबर, 2020 को कईं घोषणाएं की थी जिनमें से ग्रुप-ए, बी व सी पदों के लिए अलग से सेवा नियम बनाए जाने थे। ग्रुप बी तथा सी वर्गों के पदों के लिए नियम पहले से ही बनाए जा चुके हैं। बैठक में सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 2016 के नियम 24 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। चल संपत्ति की परिभाषा में 'बीमा नीतियां' शब्द हटा दिया गया है।
हरियाणा राज्य सूचना आयोग के ग्रुप-ए और बी पदों के सेवा नियम बनाए जाएंगे। आयोग के गठन के बाद से आयोग में समूह ए, बी और सी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए कोई स्वतंत्र सेवा नियम नहीं बनाया गया था। इसलिए नियम बनाए गए हैं।
हरियाणा में 2000 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की भर्ती की जाएगी। एक बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से यह भर्ती की जाएगी जिसमें पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष और पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। भर्ती में सेना, केंद्रीय अर्ध-सैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों और निरस्त हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एचएसआइएसएफ) और हरियाणा आर्म्ड फोर्स (एचएपी) बटालियनों के पूर्व कांस्टेबलों को वरियता दी जाएगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 11 हजार 664 पद रिक्त हैं जिनकी भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया है। एसपीओ को एक वर्ष या नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, तक नियोजित किया जाएगा।
एसपीओ ड्यूटी के दाैरान मृत्यु, निशक्तता या चोट के मामले में अनुग्रह मुआवजे के पात्र होंगे। मृतकों को 10 लाख रुपये, स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर एक लाख से तीन लाख रुपये और गंभीर चोट पर एक लाख रुपये दिए जाएंगे। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये की बजाय तीन लाख रुपये होगी।
भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं होगी। चयनित एसपीओ को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्हें निवास स्थान के पास के पुलिस थानों में तैनात किया जाएगा।
भर्ती के लिए एसपीओ को चयन के बाद 15 दिन का कैप्सूल कोर्स करना होगा। भर्ती में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को आरक्षण नीति के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एसपीओ को नियुक्ति के समय दो वर्दियों के सेट, एक जोड़ी जूते व अन्य एसपीओ के प्रतीक चिन्ह और टोपी/डोरी के लिए एक मुश्त 3000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा।
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