हरियाणा

Haryana : पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

Renuka Sahu
1 Sep 2024 7:05 AM GMT
Haryana : पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास
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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिक्रमजीत अरोड़ा ने भिवानी जिले में पत्नी की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दोषी दिनेश भिवानी जिले के गांव मनसरबास का रहने वाला है। उसने 2021 में भिवानी जिले की कैरू पुलिस चौकी में अपनी पत्नी के लापता होने की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दिनेश का किसी अन्य महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को सोनीपत जिले की खुबरू नहर में फेंक दिया।
तोशाम पुलिस ने 8 अक्टूबर 2021 को उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एएसडीजे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और आईपीसी की धारा 201 के तहत सात साल की सजा सुनाई और उस पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।


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