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हरियाणा: शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा
Kajal Dubey
17 July 2022 2:27 PM GMT
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पानीपत। इसराना थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी रविंद्र उर्फ भुंडू को अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा के साथ ही 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में किशोरी के पिता ने 19 मार्च 2020 को बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 15 मार्च की रात को लापता हो गई। उन्होंने तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिला। इसराना थाना पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी। चार माह बाद दो जुलाई को इसराना गांव में किराए में रहने वाले परिवार के पास से किशोरी को बरामद किया गया। जांच अधिकारी ने किशोरी का मेडिकल कराया, जिसमें वह चार माह की गर्भवती मिली। जिसके बाद पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट में 363, 366-ए और छह पॉक्सो एक्ट की धारा को जोड़कर आगामी कार्रवाई शुरू की।
किशोरी से पूछताछ के बाद पुलिस ने दो जुलाई को ही आरोपी रविंद्र उर्फ भुंडू को गिरफ्तार कर लिया था। मूलरूप से सोनीपत के गांव राजलुगढ़ी निवासी रविंद्र गांव इसराना में अपने मामा के पास रहता था। वह कभी-कभी मामा की करियाणा की दुकान पर चला जाता था। इसी दौरान उसकी किशोरी से दोस्ती हो गई। 16 मार्च की सुबह करीब छह बजे वह लड़की को भगाकर पंचकूला ले गया और मंदिर में शादी की। शादी के बाद वे गांव में ही आकर रहने लगे।
करनाल नारी निकेतन में दिया बेटे को जन्म
पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद एक माह तक पानीपत रिसालू रोड स्थित महिला विकास गृह में रखा। फिर कोर्ट के आदेशों पर उसको करनाल स्थित नारी निकेतन में भेज दिया। जहां वह 16 माह रही। इस दौरान उसने एक लड़के को भी जन्म दिया। तब तक वह 18 वर्ष की हो गई, जिसके बाद उसे वहां से जाने दिया गया।
इन धाराओं में सुनाई सजा-
आईपीसी की धारा सजा जुर्माना न देने पर सजा
06 पोक्सो 20 साल 25 हजार एक साल
363 03 साल 15 हजार छह माह
366 03 साल 15 हजार छह माह
376(2)(एन) 20 साल 25 हजार एक साल
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