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हरियाणा Haryana : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में चाकू की नोक पर 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार का प्रयास करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी प्रवीण पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने की राशि में से 60,000 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। घटना 23 जुलाई को दर्ज की गई थी।
लड़की की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि उसकी बेटी ने उसे बताया कि जब वह स्कूल से वापस आई तो प्रवीण, जो पास में ही रहता है, उनके घर में घुस आया और चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। हालांकि, जब वह चिल्लाई तो उसका भाई अंदर आ गया और प्रवीण मौके से भाग गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 27 जुलाई को प्रवीण को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उसे दोषी पाया गया।
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