
हरियाणा सरकार ने 'परिवार पहचान पत्र' (PPP) सिस्टम के तहत एक अहम प्रावधान शुरू किया है। यह उन नए शादीशुदा पुरुषों को राहत देने के लिए है, जिनके नाम शादी के रजिस्ट्रेशन के समय ससुराल वालों की 'फैमिली ID' में शामिल कर दिए गए थे।
ऐसे लोग अब अपने मूल परिवार की 'फैमिली ID' से दोबारा जुड़ सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए PPP के राज्य कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने कहा कि इस प्रावधान से हज़ारों परिवारों को फ़ायदा होगा और 'परिवार पहचान पत्र' सिस्टम से जुड़ी कई व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि जिन नए शादीशुदा पुरुषों के नाम किसी भी वजह से ससुराल वालों की 'फैमिली ID' में दर्ज हो गए थे, उन्हें अब उनके मूल परिवार के रिकॉर्ड से फिर से जोड़ा जा सकता है।
डॉ. खोला ने बताया कि संबंधित व्यक्ति अपने ज़िले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) के ऑफ़िस जाकर 'फैमिली ID' से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।





