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आरटीआई अपीलों के निपटारे में देरी पर सख्त हुआ हरियाणा सूचना आयोग

Kiran
27 Oct 2026 11:46 AM IST
आरटीआई अपीलों के निपटारे में देरी पर सख्त हुआ हरियाणा सूचना आयोग
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हरियाणा राज्य सूचना आयोग (HSIC) ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों (FAAs) की जांच-पड़ताल तेज कर दी है। आयोग उन मामलों को वापस (रिमांड पर) भेज रहा है, जिनमें सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत दायर पहली अपीलें अभी तक अनिर्णीत हैं या आवेदकों को मांगी गई जानकारी नहीं दी गई है। हाल ही के एक मामले में, यमुनानगर जिले के दमला स्थित जय प्रकाश पॉलिटेक्निक में कथित भ्रष्टाचार के बारे में RTI आवेदन के जरिए जानकारी मांगी गई थी। इस मामले में, पहली अपील का निपटारा न करने के कारण मुख्य सूचना आयुक्त TVSN प्रसाद ने तकनीकी शिक्षा विभाग के FAA को 'कारण बताओ नोटिस' (show-cause notice) जारी किया।
सुनवाई के दौरान, FAA सह-विशेष सचिव ने आयोग को सूचित किया कि मामले को वापस भेजने (रिमांड) के आदेश का पालन कर लिया गया है और 16 अक्टूबर को एक विस्तृत आदेश (speaking order) जारी कर दिया गया है।
चूंकि भ्रष्टाचार के आरोपों की सतर्कता जांच (vigilance inquiry) अभी भी चल रही है, इसलिए आयोग ने राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO) को निर्देश दिया कि जांच पूरी होने के बाद वे अपीलकर्ता को जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि RTI अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई जानकारी देने से मना किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकरण को एक तर्कपूर्ण आदेश जारी करना होगा। इसमें यह बताना होगा कि किस छूट (exemption clause) के तहत जानकारी नहीं दी जा रही है और मना करने का आधार क्या है। आयोग ने पाया कि ऐसे मामलों को वापस (रिमांड पर) भेजने से RTI अधिनियम का पालन बेहतर हो रहा है और सूचना देने की प्रक्रिया में जवाबदेही मजबूत हो रही है।
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