हरियाणा ने पब, रेस्तरां, होटलों में हुक्का पर प्रतिबंध लगाया
गुरुग्राम (एएनआई): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हुक्का परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बार, पब और रेस्टोरेंट में हुक्का परोसने पर रोक लगाने के लिए टीमें गठित की जाएंगी। राज्य में उप-आबकारी आयुक्त अमित भाटिया ने कहा, 'मुख्यमंत्री ने जनस्वास्थ्य को लेकर यह फैसला लिया है, इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा. हमारे पास आठ एक्साइज इंस्पेक्टर और तीन एटीओ हैं, उनकी टीम बनाई जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पब, बार या रेस्टोरेंट में हुक्का न परोसा जाए. हमारे पास लगभग 81 बार हैं, जिनके पास उत्पाद शुल्क विभाग का लाइसेंस है। इसलिए कम से कम 6 टीमें बनाकर कार्रवाई की जाएगी ताकि इसे पूरी तरह से लागू किया जा सके।”
“अगर कोई अवैध गतिविधि होती है, तो हम उत्पाद शुल्क कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन भी एक कानून बनाएगा जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी।''
इससे पहले, गुरुग्राम के उपायुक्त (डीसी) निशांत कुमार यादव ने 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक हरे पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था।
डीसी यादव द्वारा जारी आदेश में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम के क्षेत्रीय अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने और संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया है।
डीसी यादव के आदेश में कहा गया है कि इस आदेश का अनुपालन न करने और उल्लंघन करने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। (एएनआई)