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करनाल। पुलिस हिरासत में मौत पर हरियाणा मानव अधिकार आयोग 7.50 लाख का मुआवजा दिया है तथा साथ ही दर्ज एफआईआर में कार्यवाही करने के लिए कहा है। बता दें कि शिकायतकर्ता नरेश ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग को एक लिखित शिकायत में बताया था कि उसका भाई (मिंटू) को 16 अक्टूबर 2021 को सीआईए करनाल द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा हिरासत के दौरान उसके भाई को बुरी तरह मारा-पीटा गया और थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया, जिसकी वजह से उसके भाई को बहुत गंभीर चोटें लगी और नतीजन से मिंटू की हिरासत के दौरान ही मृत्यु हो गई। मेडिकल जांच में मिंटू के शरीर पर 22 चोटें मिली थी।
मानव अधिकार आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस तथा संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। आयोग ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की जांच और तथ्यों के आधार पर इसे मृत्यु हिरासत के दौरान हुई मृत्यु माना । मानव अधिकार आयोग की पीठ अध्यक्ष जस्टिस एसके मित्तल व सदस्य दीप भाटिया ने इस मामले में सरकार को पुलिस के खिलाफ न सिर्फ कार्यवाही करने को कहा है बल्कि मृतक के परिवार को 7.50 लाख रुपए का मुआवजा भी देने को आदेश किया हे।
Admin4
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