हरियाणा
हरियाणा हाउसिंग स्कैम: हाईकोर्ट ने मांगी गुरुग्राम के 408 फ्लैट्स की रिपोर्ट
Tara Tandi
20 July 2026 6:30 PM IST

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Haryana हरियाणा: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह साफ़ करने का निर्देश दिया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों के लिए आवंटित 408 फ़्लैट का आवंटन अभी भी लागू है या रद्द कर दिया गया है।
यह निर्देश तब दिया गया जब बेंच ने देखा कि उसके सामने पेश की गई ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट में इस मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की डिवीज़न बेंच ने यह निर्देश ईश्वर सिंह और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा राज्य और एक अन्य प्रतिवादी के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिया। इस याचिका में 9 फरवरी, 2021 के आवंटन आदेश की वैधता पर सवाल उठाए गए थे।
याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के अलावा, आवंटन आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि EWS/BPL श्रेणी के लोगों और परिवारों के लिए आरक्षित बड़ी संख्या में फ़्लैट का आवंटन निष्पक्षता के नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया था। बेंच ने कहा, "याचिकाकर्ता का आरोप है कि आवंटन प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती गई और पूरी प्रक्रिया मिलीभगत से की गई थी, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।"
मामले पर सुनवाई करते हुए, बेंच ने 29 जनवरी, 2025 को राज्य के वकील की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया था। वकील ने गुरुग्राम एंटी-करप्शन ब्यूरो के एक इंस्पेक्टर से मिले निर्देशों के आधार पर कहा था कि आदेश पारित होने के बाद से किसी तीसरे पक्ष के अधिकार लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि कुछ शिकायतों की जाँच चल रही थी और मामला अंतिम चरण में था, जिस पर हरियाणा के मुख्य सचिव को अंतिम निर्णय लेना था। उस बयान पर ध्यान देते हुए, हाई कोर्ट ने तब मुख्य सचिव को जाँच के आधार पर सोच-समझकर निर्णय लेने और मामले की जानकारी कोर्ट को देने का निर्देश दिया था।
जब मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई, तो बेंच ने गुरुग्राम रेंज के एंटी-करप्शन ब्यूरो के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (DSP) द्वारा दायर नई स्टेटस रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें कहा गया था: "दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। दस में से सात आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है।"
हालाँकि, बेंच ने राज्य के जवाब में एक अहम कमी पाई। बेंच ने कहा, "आज कोर्ट में दायर जवाब में आवंटन की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह साफ़ नहीं किया गया है कि आवंटन अभी भी लागू है या रद्द कर दिया गया है।" बेंच ने यह भी नोट किया कि "प्रतिवादी द्वारा दायर हलफ़नामा भी 23 अप्रैल, 2025 का है।" मुकदमे में उठाए गए मुख्य मुद्दे पर रिकॉर्ड अधूरा पाए जाने पर, कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह एक नए हलफनामे के ज़रिए अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रखे। बेंच ने आदेश दिया, "ऐसे हालात में, हम प्रतिवादी से एक और हलफनामा दाखिल करने को कहते हैं जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि आवंटन अभी भी लागू है या नहीं। जांच की मौजूदा स्थिति भी रिकॉर्ड पर रखी जानी चाहिए।" मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को तय की गई है।
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