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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी राजीव गोयल को निलंबित किया।

Subhi
31 May 2026 7:21 AM IST
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी राजीव गोयल को निलंबित किया।
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी राजीव गोयल की सेवाओं को निलंबित कर दिया है। राजीव गोयल अभी कैथल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात हैं।

इससे पहले, पंचकूला में CBI कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के तौर पर तैनात रहते हुए गोयल ने कई अहम मामलों पर फैसले दिए थे।

इन मामलों में से एक में, उन्होंने 20 अप्रैल को भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायिक अधिकारी सुधीर परमार को बरी कर दिया था।

उनकी सेवाओं को निलंबित करने का फैसला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की मौजूदगी में हुई 'फुल कोर्ट मीटिंग' के दौरान लिया गया।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की तैयारी के चलते यह निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। निलंबन की इस अवधि के दौरान, गोयल का मुख्यालय कैथल ही रहेगा।

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