
Haryana हरियाणा हाईकोर्ट ने 'स्टिल्ट-प्लस-4 फ्लोर' पॉलिसी पर रोक लगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाए
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा की 'स्टिल्ट-प्लस-4 (S+4) फ्लोर' पॉलिसी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने राज्य सरकार की योजना पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य ने नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज किया, और अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य ने गुरुग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को नज़रअंदाज़ करते हुए 'इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑडिट' नहीं करवाया। यह फैसला एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) के दौरान आया, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर 'S+4 फ्लोर' नीति की वैधता को चुनौती दी गई थी।
इसके अलावा, कोर्ट ने शहरी सड़कें और साफ़-सफाई, सीवरेज जैसे बुनियादी मुद्दों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जहां सड़कों की असल चौड़ाई 3.9 मीटर से 4.8 मीटर तक सीमित थी, जिससे ट्रैफिक और पैदल चलने वालों को कठिनाई हो रही थी। कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी को लागू करने से पहले इसे बेहतर तरीके से जांचने की जरूरत थी।





