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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य भर में अलग-अलग ग्राम पंचायतों में राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) की नियुक्ति न करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी अनुपस्थिति ग्रामीण निवासियों के लिए उत्पीड़न का एक बड़ा कारण है।
न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीणों द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान न करने के कारण मुकदमेबाजी की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे बचा जा सकता था। यह बात तब सामने आई जब पीठ ने ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव तथा एक अन्य अधिकारी के माध्यम से हरियाणा राज्य को प्रतिवादी बनाया और उन्हें नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सिंधु राज्य सूचना आयोग तथा अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ भगवत दयाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने जनवरी 2019 में आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें फरीदाबाद जिले के हरिपुर ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यों पर प्राप्त तथा खर्च की गई वार्षिक राशि के बारे में जानकारी मांगी गई थी। संबंधित विभाग द्वारा वांछित जानकारी न दिए जाने पर उन्होंने न्यायालय का रुख किया।
न्यायमूर्ति सिंधु ने कहा कि न्यायालय के समक्ष ऐसे मामले आए हैं, जहां ग्रामीण ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त या उपयोग किए गए अनुदान और निधियों के बारे में जानकारी मांग रहे थे। हमेशा संबंधित विभाग द्वारा किसी न किसी बहाने से आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं।
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