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हरियाणा : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उसकी सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्देश देने के दो महीने से अधिक समय बाद, न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत ने आज एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सहरावत ने स्पष्ट किया कि हरियाणा के मुख्य सचिव और न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं प्रशासन को 18 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करना होगा।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया तो अधिकारी अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे।
एचसी के निर्देश पिछले साल शिखा और हरियाणा राज्य में सिविल जज सीनियर डिवीजन और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर आए थे। वे 12 सितंबर, 2023 के उस विवादित पत्र को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत राज्य ने सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
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