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हरियाणा सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत नियमों को अधिसूचित किया

Ritisha Jaiswal
21 Dec 2022 5:28 PM IST
हरियाणा सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत नियमों को अधिसूचित किया
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हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कहा कि पिछले बजट सत्र के दौरान पारित हरियाणा अवैध धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक 2022 की अधिसूचना अब अधिनियम के नियम बनाकर जारी कर दी गई है.

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को कहा कि पिछले बजट सत्र के दौरान पारित हरियाणा अवैध धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक 2022 की अधिसूचना अब अधिनियम के नियम बनाकर जारी कर दी गई है.

"पिछले बजट सत्र के दौरान, हरियाणा धर्म परिवर्तन की रोकथाम विधेयक 2022 को पारित किया गया था और अब इसे अधिसूचित किया गया है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति दबाव बनाकर, शादी का झांसा देकर या डराकर/धमकी देकर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो संबंधित जिले के उपायुक्त को आवेदन दिया जा सकता है. उपायुक्त के संतुष्ट होने पर आवेदन स्वीकृत किया जा सकता है।
"हाल ही में, सोनीपत जिले में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है और इसे इस अधिनियम के तहत दर्ज किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत 5 से 10 साल तक की सजा दी जा सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अपमानजनक टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर विज ने कहा, 'बिलावल भुट्टो और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित अधिकांश कांग्रेस नेता एक ही सोच के हैं। उन सभी का डीएनए एक ही है और हमारी विपक्षी पार्टियां वही बोलती हैं जो पाकिस्तान और चीन कहते हैं।
हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
"भारत जोड़ो यात्रा (हरियाणा) आयोजित करने के लिए उनका स्वागत है। मेरे विभाग ने उनसे उनके कार्यक्रम की सूची मांगी है। हमने सुरक्षा व्यवस्था करने के आदेश जारी कर दिए हैं, "विज ने कहा। (एएनआई)


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