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गृह मंत्रालय ने हरियाणा कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अभिषेक जोरवाल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से पांच साल की अवधि के लिए रोक दिया है। एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, 2011 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी जोरवाल को भी प्रतिबंध की अवधि के दौरान विदेश में विदेशी असाइनमेंट या परामर्श के लिए विचार करने से रोक दिया गया है।
गृह मंत्रालय की ओर से मुख्य सचिव हरियाणा को एक नोटिस में आदेश से अवगत कराया गया।
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