हरयाणा सरकार महिलाओं को फ्री ड्राइविंग सिखाएगी, जल्द करें आवेदन
न्यूज़ चंडीगढ: महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा प्रदेश में बेटियों को आत्मरक्षा और वाहन चलाने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में प्रदेश के 5 जिलों से पात्र बेटियों को दो अलग-अलग बैच में प्रशक्षिण दिया जाएगा, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि बीते आठ साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य के साथ-साथ बेटियों को सामाजिक, आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाने के संकल्प के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जहां प्रदेश सरकार कड़े कानून बनाने के साथ-साथ महिला सुरक्षा की चिंता करते हुए अलग-अलग विभागों के सामंजस्य से योजनाएं बनाकर काम कर रही है, वहीं अब बेटियों को आत्मरक्षा एवं वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है।
राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। योजना के पहले चरण में हरियाणा की गरीबी रेखा से नीचे परिवार की बेटियों और महिलाओं के लिए बहादुरगढ के मारूति सुजूकी प्रशिक्षण संस्थान तथा कैथल के अशोक लेलैंड चालक प्रशिक्षण संस्थान में 21 दिन का चालक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस आवासीय प्रशिक्षण में पात्र बेटियों और महिलाओं को निशुल्क खान-पान व ठहरने की सुविधा दी जाएगी तथा उन्हें एक हजार रुपये वजीफा भी दिया जाएगा।
पहले चरण में इन 5 जिलों को मौका: राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि पहले चरण में कैथल, झज्जर, रोहतक, जींद और पानीपत जिलों के 15-15 पात्र उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इन जिलों के पात्र उम्मीदवारों को 22 अगस्त तक आनलाइन माध्यम से हरियाणा महिला विकास निगम की ईमेल पर सत्यापित प्रति के तौर पर तथा दस्ती तौर पर जिला कार्यालयों में भेजे जा सकेंगे। आवेदन की आयु 18-45 आयु वर्ग के साथ बारहवीं कक्षा व इससे उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को वरीयता दी जाएगी। आवेदक के पास अच्छा दृष्टि रंग और वैध प्रशिक्षु लाइसेंस होना चाहिए तथा गरीबी रेखा से नीचे या जिस परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में एक लाख 80 हजार रूपए या इससे कम है, वो बेटियां और महिलाएं भी आवेदन कर सकेंगी।