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हरियाणा सरकार पेंशन लाथार्थियों के लिए 19 सितंबर से विशेष अभियान चलाएगी

Admin Delhi 1
18 Sep 2022 9:56 AM GMT
हरियाणा सरकार पेंशन लाथार्थियों के लिए 19 सितंबर से विशेष अभियान चलाएगी
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हरयाणा न्यूज़: विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में 29,24,723 लाभार्थियों को पेंशन वितरित की जा रही है। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की पेंशन को काटा नहीं जाता अपितु रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ( आरजीआई ) द्वारा प्राप्त डाटा या क्रीड ( सीआरआईडी ) के डाटा से प्राप्त मापदंडों अनुसार अगर किसी पात्र लाभार्थी का कोई डाटा विवरण मेल नहीं खाता है तो विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति की पेंशन अस्थाई तौर पर निलम्बित कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में पात्र व्यक्ति अपने सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में सम्पर्क करके अपने पेन्शन को पुनः सुचारू रूप से चलाने बारे सूचित कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता के लाभार्थियों, जिनकी पेंशन व भत्ता का डेटा के मिलान न होने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, की शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान 19 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। सभी संबंधित वांछित लाभार्थी अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके पश्चात संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का कर्मचारी संबंधित लाभार्थी से तथ्यों की जांच व सत्यापन हेतु मिलेगा। तत्पश्चात बकाया राशि के साथ मासिक पेंशन व भत्ते की बहाली जल्द से जल्द की जाएगी, बशर्ते कि दस्तावेजों का सत्यापन हो।

जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने पोर्टल पर ऐसे केस को सामान्य कर दिया जाता है और पात्र लाभार्थी की पेंशन पुनः चालू कर दी जाती है और यदि किसी प्रकार के बकाया पेंशन राशि का वह पात्र है तो वो भी प्रदान की जाएगी है। अगर किसी भी व्यक्ति के पहचान पत्र में किसी भी सूचना जैसे आय, आयु अथवा किसी ओर प्रकार की त्रुटि है तो वह अपने सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से क्रीड द्वारा दिए गए शिकायत पोर्टल ( Grievance Portal ) ( htps : //grievance.edisha.gov.in ) पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके उपरांत उसकी पेंशन सभी मापदंडों के पूरा होने उपरांत सुचारु रूप से आरम्भ कर दी जाती है एवं बकाया पेंशन राशि का भुगतान भी कर दिया जाता है। आने वाले दिनों में विभाग द्वारा अगर कोई पेंशन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अस्थाई तौर पर रोकी जाएगी तो सम्बन्धित लाभार्थी को पहले दस्तावेजों में उपलब्ध मोबाइल नम्बर पर मैसेज द्वारा सूचित किया जाएगा।

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