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Chandigarh चंडीगढ़: नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब हरियाणा में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान नौकरी की सुरक्षा और वेतन मिलेगा। बताया जा रहा है कि यह लाभ 120,000 कर्मचारियों को मिलेगा। पिछले सप्ताह की शुरुआत में हरियाणा कैबिनेट ने अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अपनी सेवा पूरी करने के बाद रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक नीति को मंजूरी दी थी। हरियाणा अग्निवीर नीति, 2024 सरकारी भर्ती में लाभ प्रदान करती है, जिसमें कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डर जैसे पदों के लिए सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शामिल है। सैनी ने कहा कि नीति में ग्रुप सी के पदों के लिए पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी के पदों के लिए अग्निवीरों की कौशल विशेषज्ञता के अनुरूप एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है। पिछले महीने हरियाणा की भाजपा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को रोजगार देने की घोषणा की थी। ग्रुप सी और डी पदों पर, सरकार ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट की घोषणा की थी। हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह आयु छूट पांच साल होगी। सैनी ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को बंदूक लाइसेंस के लिए प्राथमिकता मिलेगी, बशर्ते वे शस्त्र अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करें, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से तैनाती में प्राथमिकता और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक की मूल राशि के लिए तीन साल तक के ब्याज मुक्त ऋण। 2022-23 में, हरियाणा से कुल 1,830 अग्निवीरों का चयन किया गया, जबकि 2023-24 में 2,215 की भर्ती की गई।
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