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हरियाणा सरकार ने बढ़ाईं पाबंदियां, जानें आज से क्‍या रहेगा बंद

Ritisha Jaiswal
4 Jan 2022 10:37 AM GMT
हरियाणा सरकार ने बढ़ाईं पाबंदियां, जानें आज से क्‍या रहेगा बंद
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रियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण (Covid-19) के 552 नये मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है ,

रियाणा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण (Covid-19) के 552 नये मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है. इसके बाद सरकार (Haryana Government) ने आज यानी 2 जनवरी से गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पांच जिलों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को बंद करने का ऐलान कर दिया है. वहीं, अब शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्‍कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. जबकि राज्य में 'नो मास्क-नो सर्विस' के पालन के लिए सख्ती बढ़ा दी है.

इसके अलावा नए मामलों के साथ राज्‍य में कोविड संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,74,340 पर पहुंच गई. स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, नये मामलों में से 298 केवल गुरुग्राम से सामने आये हैं. इसके साथ फरीदाबाद में 107, अंबाला में 32 और पंचकूला में 26 नये मरीजों का पता चला. हालांकि राहत की बात है कि शनिवार को हरियाणा में ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया और संक्रमण के कारण मौत को कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया. बुलेटिन के अनुसार, मृतकों की संख्या 10,064 हैं.राज्य में अभी उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,907 है. अब तक 7,62,346 लोगों ने संक्रमण को मात दी है.

गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पांच जिलों में बढ़ी पाबंदियां
हरियाणा में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच अधिकारियों ने शनिवार को गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पांच जिलों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और खेल परिसरों को 2 जनवरी से 12 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया. इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क और एग्जीबिशन पर भी रोक रहेगी. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है. आदेश के मुताबिक, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में पाबंदियां लागू होंगी. यह आदेश ऐसे दिन आया है जब राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है.
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आदेश के अनुसार, केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की सलाह दी गयी है. मॉल और बाजार शाम पांच बजे तक खुल सकते हैं जबकि बार और रेस्त्रां 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकेंगे. इस दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए ट्रेनिंग जारी रहेगी. हालांकि दर्शकों को आने की नहीं अनुमति होगी.
स्‍कूल और कॉलेज भी बंद
हरियाणा सरकार ने कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलें के बीच प्रदेश में सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी और क्रेच 12 जनवरी तक बंद कर दिए हैं. साथ ही शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्‍कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. इसके अलावा राज्य में 'नो मास्क-नो सर्विस' के पालन के लिए सख्ती बढ़ा दी है. इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा. इस दौरान मास्‍क और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं, अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना होगा.
वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने वालों को यहां मिलेगी एंट्री
यही नहीं, कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने वालों को ही सब्जी मंडी, बाजार, ऑटो, बैंक, बस, रेलवे, धार्मिक संस्थान, मॉल, स्थानीय मार्केट, पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन आदि पर जाने की अनुमति होगी


Ritisha Jaiswal

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