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हरियाणा सरकार ने नंबरदार और सरबराह नंबरदारों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
हरियाणा सरकार ने नंबरदार और सरबराह नंबरदारों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस संबंध में वित्तीय, राजस्व आयुक्त व हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 23 नवंबर को सभी संभागीय कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और जिले में भूमि रिकॉर्ड रखने वाले निर्देशकों को नोटिफकेशन जारी किया है।
हमारे सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार, जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा नंबरदार और सरबराह नंबरदारों की नियुक्ति पर पुनर्विचार किया गया है और फैसला लिया गया है कि नंबरदार और सरबराह नंबरदारों की सभी नई नियुक्तियों पर अगले आदेशों तक रोक जारी रहेगी।
यह आदेश उन सभी नियुक्तियों पर वर्तमान में किसी भी अथॉरिटी के पास विचाराधीन हैं। यह आदेश यहां तक लागू होगा जहां संबंधित अथॉरिटी ने नियुक्ति न पूरी की हो हालांकि इस संबंध में अधिकारियों ने जबान खोलने से परहेज किया और किसी भी तरह का बयान नहीं दिया। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि सरकार नंबरदारों को और उपयोगी व जवाबदेह बनाने पर विचार कर रही है जिससे कि वे आधुनिक परिस्थितियों के मुताबिक काम कर सकें। एक डीसी ने स्वीकार किया उन्हें इस सबंध में लेटर प्राप्त हुए हैं।उल्लेखनीय है अंग्रेजों ने जमीन संबंधी मामले में गांव के अंदर पटवारियों की मदर के लिए नंबरदारों की नियुक्ति की थी। तब से अब तक नंबरदारों की नियुक्ति हो रही है।
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