हरयाणा: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बालक से कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई
फतेहाबाद क्राइम न्यूज़: बालक को कोल्ड ड्रिंक और खाने का लालच देकर उसके साथ कुकर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 20 साल की कैद और 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार भूना पुलिस थाना ने 6 जुलाई 2020 को भूना क्षेत्र के एक गांव निवासी विजय सिंह के खिलाफ पीड़ित बालक के पिता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 365, 506, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित के पिता ने बताया कि पांच जुलाई की सांय उसका 9 साल का बेटा छोटी नहर पर नहा रहा था। इसी दौरान दोषी विजय सिंह वहां आया और उसके बेटे को कोल्ड ड्रिंक व खाने का लालच देकर अपने बाइक पर बैठाकर ले गया। आरोप है कि इसके बाद उसने उसके बेटे से एक सरकारी स्कूल में ले जाकर कुकर्म किया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा। जब वह अपने बेटे को ढूंढते हुए छोटी नहर पहुंचा तो देखा कि दोषी उसके बेटे को बाइक पर लेकर आ रहा था और वह उसे देखते ही उसके बेटे को छोड़कर भाग गया। उसके बेटे ने उसे देखकर रोते हुए सारी आपबीती बताई।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी विजय सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 तहत 20 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 365 में 3 साल की कैद व 1 हजार रुपये जुर्माना तथा 342 में 6 माह की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना और 506 में 6 माह की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।