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हरियाणा: नकली उत्पाद कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपये जुर्माना
Kajal Dubey
21 July 2022 12:27 PM GMT
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फतेहाबाद : अदालत ने शहर की नामी फर्म पर नकली पेस्टीसाइड बेचने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा नासिक की निर्माता कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं। दोनों पर कृषि विभाग ने 2019 में केस दायर किया था। जिस पर माननीय अदालत ने अब फैसला सुनवाया है।
कृषि विभाग के उपमंडल के अधिकारी भीम सिंह कुलड़िया ने बताया कि अनाज मंडी में पेस्टीसाइड विक्रेता आरके ट्रेडर्स की दुकान से 2018 में कीटनाशक का एक सैंपल लिया था। जिसकी सिरसा की लैब से रिपाेर्ट आई की कीटनाशक निम्न स्तरीय है। इसके बाद विभाग ने आरके ट्रेडर्स पेस्टीसाइड विक्रेता व एडवांस पेस्टीसाइड नासिक महाराष्ट्र पर कोर्ट में केस दायर किया।
आरोपित फर्म ने सैंपल की जांच केंद्रीय लैब फरीदाबाद से करवाने की कोर्ट से मांग की। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील पर फरीदाबाद की लैब से भी पेस्टीसाइड की जांच करवाई। वहां की लैब ने भी उनका पेस्टीसाइड को निम्न स्तर के होने की रिपोर्ट दी। इसके बाद अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगा लिया।
हर साल लेते है 600 से अधिक सैंपल :
कृषि विभाग जिले में बीज, पेस्टीसाइड, फर्टीलाइजर के 600 से अधिक सैंपल लेता है। इसके लिए एसडीओ, क्यूसीआई, एपीपीओ की ड्यूटी लगाई हुई है।
भी कुलड़िया ने बताया कि कृषि विभाग लगातार सैंपल भरता है। उसके सैंपल करनाल व सिरसा लैब में जांच के लिए भेजते है। वहां पर रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होती है। निम्न स्तर की रिपोर्ट आने के बाद अधिकारी संबंधित दुकानदार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। वहीं पर जुर्माना लगाया जाता है। किसी दुकानदार पर पहली बार गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार जुर्माना कम लगाया जाता है।
---माननीय अदालत ने अनाज मंडी की फर्म आरके ट्रेडर्स व कीटनाशक निर्माता कंपनी 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हम लगातार सेंपलिंग का कार्य कर रहे हैं। कृषि विभाग जिले में हर साल औसतन 600 से अधिक विभिन्न प्रकार के सैंपल एकत्रित करते हुए उनकी जांच करवाता हैं। उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई होती है।
Kajal Dubey
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