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हरियाणा ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने को मंज़ूरी दी

Subhi
19 Aug 2026 7:52 AM IST
हरियाणा ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टैम्प ड्यूटी माफ़ करने को मंज़ूरी दी
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प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि हरियाणा सरकार ने साफ़ कर दिया है कि परिवार के अंदर अचल संपत्ति (immovable property) के जीवनकाल में ट्रांसफर पर 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट में बेटियों के बच्चे (दोहता-दोहती/नाती-नातिन) भी शामिल हैं।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की फाइनेंशियल कमिश्नर, डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यहां यह जानकारी दी।

राज्य सरकार ने 2014 के अपने नोटिफिकेशन के हिंदी वर्शन में लंबे समय से चली आ रही भाषाई अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक औपचारिक सुधार (corrigendum) जारी किया है।

16 जून 2014 को, हरियाणा सरकार ने इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 9 के तहत, मालिक के जीवनकाल में खून के रिश्तों (जैसे माता-पिता, बच्चे, पोते-पोतियां, भाई-बहन और जीवनसाथी) के पक्ष में किए गए प्रॉपर्टी ट्रांसफर डीड पर 100% स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी थी।

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