हरियाणा
Haryana : प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलने को कहा गया
Renuka Sahu
30 Aug 2024 6:17 AM GMT
x
हरियाणा Haryana : रिटर्निंग अधिकारी एवं डबवाली एसडीएम अर्पित संगल ने राजनीतिक प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले चुनाव संबंधी लेन-देन के लिए अलग बैंक खाता खोलने की सलाह दी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।
अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान संगल ने विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए तथा उनका पंजीकरण वर्तमान राज्य मतदाता सूची में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावक का नाम प्रत्याशी के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 10,000 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए यह राशि 5,000 रुपये है।
संगल ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या प्रत्याशी को निजी या सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, झंडे, बैनर, दीवार पेंटिंग या कोई अन्य प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अवैध है और इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है।
Tagsअर्पित संगलप्रत्याशियोंचुनाव खर्चबैंक खाताहरियाणा समाचारजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारArpit SangalCandidatesElection ExpensesBank AccountHaryana NewsJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Renuka Sahu
Next Story