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एक सरकारी बयान के अनुसार, रिहायशी कॉलोनियों में आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ती ज़रूरत को देखते हुए, हरियाणा कैबिनेट ने गुरुवार को लाइसेंस प्राप्त रिहायशी कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने की नीति में बदलाव को मंज़ूरी दे दी।
इस बदलाव का मकसद रिहायशी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और योग्य डॉक्टरों को अपने खुद के प्लॉट के अलावा लीज़ पर लिए गए रिहायशी प्लॉट पर भी नर्सिंग होम खोलने की सुविधा देना है।
मंज़ूर किए गए बदलाव के अनुसार, योग्य डॉक्टरों (एलोपैथिक/आयुष) के अपने रिहायशी प्लॉट और ऐसे योग्य डॉक्टरों द्वारा लीज़ पर लिए गए रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए ज़रूरी कन्वर्ज़न चार्ज का भुगतान करना होगा और नर्सिंग होम में मरीज़ों को भर्ती करने और इनडोर इलाज की सुविधा देनी होगी।
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