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Haryana चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) विधेयक 2024 पारित कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस विधेयक से 1,20,000 युवाओं को लाभ मिलेगा, जिससे संविदा कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी।
उन्होंने कहा, "हमने 1,20,000 युवाओं को आश्वासन दिया था कि हम उनकी नौकरी सुरक्षित करेंगे। आज विधानसभा के सभी सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सभी युवाओं को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।"
8 अगस्त को मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (कार्यकाल की सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना और सेवानिवृत्ति की आयु तक उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
विधेयक के अनुसार, राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित विभिन्न राज्य विभागों में संविदा कर्मचारियों के रोजगार को उनकी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान पेश किए हैं। 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र होंगे। विधेयक में संबंधित पदों के वेतनमान के बराबर मूल वेतन की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, महंगाई भत्ते में बदलाव के अनुरूप समेकित मासिक पारिश्रमिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से बढ़ेगा। कानून में एक साल की सेवा के बाद समेकित मासिक पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है।
संविदा कर्मचारी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे। संविदा कर्मचारियों के परिवारों को पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हालांकि, 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। पांच साल से अधिक सेवा वाले संविदा कर्मचारियों को उनके समेकित पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 5% अधिक वेतन मिलेगा। आठ साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को 10% अधिक और दस साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 15% अधिक वेतन मिलेगा। (एएनआई)
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Rani Sahu
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