हरियाणा

बंदी प्रत्यक्षीकरण हिरासत कार्यवाही का विकल्प नहीं: HC

Ratna Netam
29 Aug 2025 5:28 PM IST
बंदी प्रत्यक्षीकरण हिरासत कार्यवाही का विकल्प नहीं: HC
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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वह अपने बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बाल हिरासत विवादों में केवल स्पष्ट अवैधता या असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप कर सकता है। सामान्य हिरासत दावों के लिए, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम या संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत संरक्षकता न्यायालयों जैसे वैधानिक मंचों के समक्ष समाधान उपलब्ध है। साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि असाधारण मामलों में, जहाँ बच्चे के कल्याण की आवश्यकता हो, इस पूर्वापेक्षा में ढील दी जा सकती है, जिससे उच्च न्यायालय को एक जांचकर्ता की भूमिका निभाने और मामले को उचित मंच पर भेजने से पहले अंतरिम हिरासत आदेश पारित करने की अनुमति मिल जाती है।
न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने कहा, "अनुच्छेद 226 व्यापक शब्दावली में निहित है और यह उच्च न्यायालय को जहाँ कहीं भी अन्याय पाया जाता है, वहाँ पहुँचने और उसे दूर करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।" उन्होंने आगे कहा कि संविधान में प्रयुक्त व्यापक भाषा उच्च न्यायालय को न केवल विशेषाधिकार रिट जारी करने में सक्षम बनाती है, बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल राहत भी प्रदान करती है। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका - जो "सामान्य कानून की एक प्रतिष्ठित आधारशिला" है - व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुचित अतिक्रमण से रक्षा के लिए तैयार किए गए सबसे प्राचीन कानूनी साधनों में से एक है। यह "स्वतंत्रता के द्वार खोलने वाली कुंजी" थी और इसकी भूमिका संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निरोध की वैधता का परीक्षण करना था। इस मामले में पीठ को अधिवक्ता सिद्धार्थ गुप्ता और चेतन गोयल ने सहायता प्रदान की, जबकि राज्य का प्रतिनिधित्व गुरप्रताप सिंह भुल्लर ने किया।
बाल हिरासत के मुद्दे पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि जाँच दो पहलुओं पर आधारित है: "पहला, क्या नाबालिग बच्चे की वर्तमान हिरासत अवैध या गैरकानूनी है और दूसरा, क्या नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए मौजूदा हिरासत व्यवस्था में बदलाव आवश्यक है, जिससे बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति की देखभाल और हिरासत में सौंप दिया जाए।" पीठ ने आगे कहा कि कानूनी रूप से हिरासत के हकदार नहीं व्यक्ति द्वारा बच्चे को निरुद्ध करना बंदी प्रत्यक्षीकरण के उद्देश्य से अवैध निरोध के बराबर है। साथ ही, न्यायमूर्ति गोयल ने आगाह किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, संरक्षकता कानूनों के तहत निर्धारित विस्तृत प्रक्रियाओं का स्थान नहीं ले सकता। न्यायालय ने कहा, "बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हिरासत विवाद के सावधानीपूर्वक और साक्ष्य-आधारित निर्णय का विकल्प नहीं है। इसका उपयोग उचित वैधानिक मंचों को दरकिनार करने के लिए एक छल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जहाँ इसके आह्वान के लिए पूर्व-अपेक्षित क्षेत्राधिकार तथ्य स्थापित हो।"
न्यायमूर्ति गोयल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिरासत के सभी मामलों में सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है। नाबालिग बच्चों की हिरासत के मामलों में निर्णय देने में न्यायालय की भूमिका उसके "पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार, एक परम संरक्षक के समान" का प्रकटीकरण है। न्यायमूर्ति गोयल ने आगे कहा, "नाबालिग बच्चे की हिरासत से संबंधित सभी मामलों में, बच्चे का कल्याण सर्वोपरि होता है। अपने पैरेन्स पैट्रिया क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, उचित मामलों में, तथ्यों की समग्र जाँच के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए एक जाँचकर्ता की भूमिका निभा सकता है कि हिरासत की व्यवस्था बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो, और पक्षों के प्रतिकूल दावों को दरकिनार कर दे।" वह हिरासत के संबंध में अंतरिम निर्देश भी जारी कर सकता है और पारिवारिक या दीवानी अदालतों से रिपोर्ट माँग सकता है। पीठ ने यह स्पष्ट करते हुए कहा, "रिट कोर्ट हिरासत और अन्य प्रासंगिक पहलुओं के संबंध में ऐसे अंतरिम आदेश जारी कर सकता है जो स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक हों।"
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