
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 2017 के गुरुग्राम स्कूल मर्डर केस में आरोपी पक्ष किशोर न्याय बोर्ड के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है.
आरोपी भोलू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए समय मांगा है और यहां की सत्र अदालत ने सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की है.
सोमवार को सभी पक्ष सुनवाई के लिए अपर सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत पहुंचे जहां भोलू पक्ष की ओर से अदालत में अपील की गई कि वे जेजेबी के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर रहे हैं.
इसलिए, यहां सुनवाई के लिए एक लंबी तारीख दी जानी चाहिए, आवेदन में कहा गया है। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की।
किशोर न्याय बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भोलू को वयस्क मानकर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। जेजेबी के आदेश के बाद भोलू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई।
भोलू को वयस्क मानते हुए मामले में पहली सुनवाई सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में शुरू होनी थी। इसके लिए सभी पक्ष सुबह करीब 10 बजे कोर्ट पहुंचे और भोलू भी अपने पिता और वकील के साथ कोर्ट पहुंचे.
सुनवाई शुरू होते ही भोलू पक्ष की ओर से पहले कोर्ट में दलील दी गई कि वे जेजेबी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं.
"अगली सुनवाई की तारीख तक भोलू के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी होगी। अगर उस अपील पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई गाइडलाइन आती है तो उसके मुताबिक 19 नवंबर को सेशन कोर्ट में फैसला होगा कि सुनवाई आगे बढ़ेगी या फिर तारीख मिलेगी.'
8 सितंबर, 2017 को लड़के की हत्या के बाद, एक बस चालक को घटना का मुख्य संदिग्ध बनाया गया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जब सीबीआई ने जांच का कार्यभार संभाला, तो उसी स्कूल के 11 वीं कक्षा के छात्र "भोलू" को कथित तौर पर लड़के की हत्या करने के लिए पाया गया, और उसे हिरासत में ले लिया गया। अब, भोलू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जबकि जेजेबी ने आदेश दिया था कि भोलू पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा।